पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ व धारचूला कोतवाली क्षेत्र में दो अलग -अलग मामलों में तीन चरस तस्करों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
कोतवाली पिथौरागढ़ में वर्ष 2022 में दर्ज अवैध चरस तस्करी के मामले में आरोपी कैलाश सिंह पुत्र हीरा सिंह, निवासी ग्राम पंडा, थाना जाजरदेवल, पिथौरागढ़ और गिरीश कुमार पुत्र मोहन राम, निवासी ग्राम पंडा, थाना जाजरदेवल, पिथौरागढ़ को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास और 1,50,000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इन दोनों अभियुक्तों को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
कोतवाली धारचूला में वर्ष 2020 में अवैध चरस तस्करी के मामले में आरोपी अमर सिंह बोरा पुत्र मान सिंह, निवासी ग्राम रांथी, थाना धारचूला, जिला पिथौरागढ़ को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 2,00,000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इस मामले में आरोपी को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था, और उसके खिलाफ कोतवाली धारचुला में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।