राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग प्रकरण: हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन के सभी नोटिस और आदेशों को किया निरस्त

राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग आगरा के पक्ष को सुनने का जिला प्रशासन को दिया आदेश. हाईकोर्ट के आदेश से जिला प्रशासन की मनमानी उजागर

प्रयागराज : राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग, आगरा मामले में आगरा जिला प्रशासन की मनमानी हाईकोर्ट के सामने उजागर हो गई। हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन की ओर से राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा को जारी किए गए सभी नोटिसों और आदेशों को निरस्त (क्वैश) कर दिया।

हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन को इस मामले में सभा का पक्ष सुनने और उसके बाद ही कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग की ओर से इस मामले में दाखिल लाठीचार्ज तथा मानवाधिकार उल्लंघन मामले में उन्हें आगे की कार्रवाई जारी रखने की छूट भी प्रदान की। इस मामले में मंगलवार यानी

आरोप है कि राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग आगरा की संपत्तियों पर भू माफिया,बिल्डर के दबाव में सभा की संपतियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। इसी क्रम में आगरा जिला प्रशासन ने सितंबर माह में तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। इस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया था।

राधास्वामी सतसंग सभा ने इसका विरोध किया और प्रशासन के समक्ष भूमि के स्वामित्व संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। साथ ही अवैधानिक कार्रवाई रोकने की मांग भी की थी।

जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ राधास्वामी सतसंग सभा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट में सतसंग सभा की ओर से बताया गया कि सभा की प्रश्नगत समस्त संपत्तियां दयालबाग नगर पंचायत क्षेत्र में आती हैं, इसलिए यह दयालबाग नगर पंचायत के अधिकार का क्षेत्र का मामला है। लेकिन तहसील प्रशासन अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है जो कि कानूनन उचित नहीं है।

सत्संग सभा ने यह भी अपील की थी कि उन्हें नोटिस मात्र दो संपत्तियों पर मिला, जबकि प्रशासनिक कार्रवाई की जद में 14 संपत्तियों को रखा गया, जोकि गलत और असंवैधानिक है। इन दोनों मामलों में हाईकोर्ट जिला प्रशासन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन (सदर तहसील) की ओर से इस मामले में जारी सभी नोटिस और आदेशों को निरस्त (क्वैश) करने का आदेश दिया। साथ ही आगरा जिला प्रशासन को राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग के पक्ष की सुनवाई करने, उसकी ओर से प्रस्तुत प्रमाण को जांच परखने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट ने इस मामले में राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग आगरा को लाठीचार्ज तथा अन्य कार्रवाई एवं मानवाधिकार उल्लंघन मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखने की छूट भी प्रदान की।

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